May 20 2025 / 10:38 PM

सुप्रीम कोर्ट सख्त: मंत्री विजय शाह की माफ़ी नामंज़ूर, SIT जांच के आदेश

नई दिल्ली | 19 मई 2025 — भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी करने वाले मध्यप्रदेश सरकार के मंत्री कुंवर विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। कोर्ट ने उनकी माफ़ी को नकारते हुए विशेष जांच दल (SIT) के गठन का आदेश दे दिया है। इस SIT में तीन वरिष्ठ IPS अधिकारी शामिल होंगे, जो पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करेंगे।

कोर्ट का कड़ा रुख: “यह माफ़ी नहीं, मगरमच्छ के आंसू हैं”

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री शाह की माफ़ी को सख़्त लहजे में खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा:

“कभी-कभी माफ़ी बचाव का ज़रिया होती है, और कभी-कभी यह सिर्फ़ मगरमच्छ के आंसू होती है। आपने जो भाषा इस्तेमाल की, वह न सिर्फ़ आपत्तिजनक थी बल्कि सोच-समझकर कही गई थी। अब आप दिखावे के लिए माफ़ी मांग रहे हैं?”

क्या था विवाद?

मंत्री विजय शाह ने 11 मई को मध्यप्रदेश के इंदौर ज़िले के महू क्षेत्र के रायकुंडा गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा:

“उन्होंने कपड़े उतार-उतारकर हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनके घर भेजकर उनकी ऐसी की तैसी कर दी। अब मोदी जी कपड़े तो नहीं उतार सकते, इसलिए उनकी समाज की बहन को भेजा कि जैसे उन्होंने हमारी बहनों को विधवा किया है, वैसे ही अब उन्हें नंगा किया जाएगा।”

इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर भारी आक्रोश देखने को मिला और इसे महिला अधिकारी के सम्मान के खिलाफ बताया गया।

हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती

शाह ने 14 मई को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट द्वारा FIR दर्ज करने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने न केवल उनकी माफ़ी को खारिज किया, बल्कि SIT जांच को हरी झंडी भी दे दी।

पृष्ठभूमि: क्या है ऑपरेशन सिंदूर?

ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र में भारतीय सेना द्वारा हाल ही में चलाया गया एक गुप्त सैन्य अभियान था, जिसकी जानकारी सेना की महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, और विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिसरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साझा की थी।

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