Apr 21 2025 / 1:05 AM

अयोध्या विवाद: सुप्रीम कोर्ट में फैसला पढ़ना शुरू, निर्मोही अखाड़े का दावा खारिज

नई दिल्ली। बहुप्रतीक्षित अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ शनिवार को सुबह 10:30 बजे फैसला पढ़ना शुरू किया। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने शिया वक्फ बोर्ड द्वारा 1946 में फैजाबाद कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया। 6 अगस्त से 16 अक्टूबर तक 40 दिन तक हिंदू और मुस्लिम पक्षकारों की दलीलें सुनने के बाद पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

फैसले को देखते हुए अयोध्या में सुरक्षा के बहुत ज्यादा इंतजाम किए गए हैं। इस समय अयोध्या पूरी तरह अभेद किले में तब्दील कर दी गई है। फैसले को देखते हुए हर प्रकार की सतकर्ता बरती जा रही है। रात को नए सिरे से हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। अयोध्या में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है।

मोदी ने किया ट्वीट
फैसले से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया था- अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा, वो किसी की हार-जीत नहीं होगा। देशवासियों से मेरी अपील है कि हम सब की यह प्राथमिकता रहे कि ये फैसला भारत की शांति, एकता और सद्भावना की महान परंपरा को और बल दे।

6 राज्यों में स्कूल बंद, धारा 144 लागू
मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू-कश्मीर, राजस्थान और दिल्ली में भी शनिवार को स्कूल बंद। उत्तर प्रदेश, गोवा और जम्मू-कश्मीर में धारा 144 लागू। बेंगलुरू में सुबह सात बजे से रात 12 बजे तक धारा 144 लागू। उप्र में पैरामिलिट्री फोर्स, आरपीएफ और पीएसी की 60 कंपनियां और 1200 पुलिस जवान तैनात हैं।

Share With

मध्यप्रदेश