Apr 19 2025 / 3:19 AM

कोर्ट ने पुलिस को शरजील इमाम का वॉइस सैम्पल लेने की दी अनुमति

नई दिल्ली। देशद्रोह के आरोपी शरजील इमाम का वॉइस सैंपल लिया जाएगा। इसकी इजाजत दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को पुलिस को दी है जिसका मिलान उसके उस भाषण से किया जाएगा, जिसमें वह पूर्वोत्तर को भारत से काटने की धमकी दे रहा है। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पुरुषोत्तम पाठक ने दिल्ली पुलिस की अपील पर यह निर्देश जारी किया है। शरजील इमाम अभी न्यायिक हिरासत में और उसे 13 फरवरी को सीएफएसएल के सामने पेश किया जाएगा।

जज ने कहा कि मौजूदा केस की परिस्थितियों व तथ्यों और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मद्देनजर रखते हुए पुलिस अधिकारी को आरोपी के वॉइस सैंपल लेने की इजाजत दी जाती है। दिल्ली पुलिस ने अपनी याचिका में कहा था कि शरजील ने सरकार के खिलाफ बातें कही थीं जिसे सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया, वह उस विडियो क्लिप का वॉइस सैंपल से मिलान करना चाहती है।

शरजील को 28 जनवरी को बिहार के जहानाबाद से अरेस्ट किया गया था। उसे अगले दिन ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली लाया गया था। उसपर जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनवर्सिटी और अलीगढ़ में नफरत भरे बयान देने के आरोप हैं। शरजील को पहले पुलिस कस्टडी में भेजा गया था और फिर 6 फरवरी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। शरजील पर आईपीसी की धारा 124ए के तहत केस दर्ज है जिसमें दोषी साबित होने पर तीन वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है।

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