Jul 06 2025 / 11:11 AM

तलाकशुदा महिला से ‘लव जिहाद’: शादी के लिए खतना और धर्म परिवर्तन का दबाव, FIR दर्ज

राजधानी भोपाल में कथित ‘लव जिहाद’ का एक और मामला सामने आया है, जहाँ एक तलाकशुदा महिला ने अपने मुस्लिम प्रेमी पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है.

पीड़िता ने आपबीती सुनाते हुए बताया कि उसके प्रेमी नदीम ने शादी के लिए ऐसी शर्त रखी थी जो उसे नामंजूर थी. आरोपी ने कहा था कि अगर वह और उसका बेटा इस्लाम कबूल कर लें और वह अपने बेटे का खतना करवा दे, तभी शादी हो सकती है.


परेशान करने वाला मामला

पीड़िता, जो 35 वर्षीय तलाकशुदा है, ने बताया कि करीब 12 साल पहले उसके तलाक के बाद पड़ोसी नदीम से उसकी नजदीकियां बढ़ गईं थीं. शुरुआत में उसने यह कहकर सहानुभूति जताई, “तुम परेशानी में अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा.” इसके बाद नदीम का उसके घर आना-जाना शुरू हो गया.

जून 2022 में, नदीम कथित तौर पर उसे अपने घर ले गया, शारीरिक संबंध बनाए और शादी का वादा किया. यह शारीरिक संबंध का सिलसिला कई बार चला, लेकिन जब भी पीड़िता शादी की बात करती, नदीम टालमटोल करता था. बाद में पीड़िता को पता चला कि नदीम पहले से शादीशुदा है. जब उसने इस बारे में सवाल किया, तो नदीम ने दावा किया कि उसके परिवार वालों ने उसकी मर्जी के बिना शादी कर दी थी और वह अब अपनी पत्नी के साथ नहीं रहता. उसने पीड़िता से शादी करने की इच्छा जताई.


बढ़ती मांगें और धमकियाँ

स्थिति तब और खराब हो गई जब नदीम ने मई में कथित तौर पर जबरन पीड़िता के कपड़े उतारे, उससे बलात्कार किया और उसकी तस्वीरें व वीडियो क्लिक कर लिए. इसके बाद नदीम ने कहा कि वह मुस्लिम है और शादी के लिए पीड़िता और उसके बेटे को इस्लाम कबूल करना होगा. उसने बेटे का खतना करवाने की भी शर्त रखी, जिसे पीड़िता ने ठुकरा दिया. नदीम ने धमकी दी कि अगर शादी के लिए दबाव बनाया गया तो वह तस्वीरें और वीडियो वायरल कर देगा.


नियंत्रणकारी व्यवहार और उत्पीड़न

धर्म परिवर्तन की मांगों के अलावा, पीड़िता ने नदीम के नियंत्रणकारी व्यवहार के बारे में भी बताया. उसने कथित तौर पर उस पर बुर्का पहनने, माथे पर तिलक न लगाने और गुरुवार का व्रत न रखने का दबाव डाला. वह उसे बिना बताए कहीं भी जाने से मना करता और सिर ढककर निकलने को कहता था. बिना बताए जाने पर नदीम हिंसक हो जाता और गाली-गलौज करता था.

अपने बेटे की सुरक्षा और अपनी परेशानी को देखते हुए पीड़िता ने आखिरकार पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने आरोपी नदीम के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69, 352(2) और मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 3 व 5 के तहत मामला दर्ज किया है.

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