टेरर फंडिंग मामले में हाफिज सईद को 5 साल की सजा

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में लाहौर की एक अदालत ने बुधवार को मुंबई हमले के मुख्य आरोपी और आतंकी संगठन जमात-उद-दावा के सरगना हाफिज सईद को टेरर फंडिंग के दो मामले में पांच साल की सजा सुनाई। सईद के खिलाफ आतंकी फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध कब्जे के कुल 23 मामले दर्ज हैं। अदालत ने 6 फरवरी को इसपर सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सईद पर पिछले साल दिसंबर में पाकिस्तान की अदालत ने टेरर फंडिग के आरोप तय कर दिए थे। इससे पहले, 3 जुलाई को पंजाब प्रांत की पुलिस ने हाफिज और उसके सहयोगियों के खिलाफ 13 मामले दर्ज किए थे। हाफिज पर अपने एनजीओ के जरिए आतंकी गतिविधियों के लिए धन जुटाने का आरोप है।
सईद को बीते साल जुलाई में सीटीडी द्वारा गिरफ्तार किया गया था। उसकी गिरफ्तारी से पहले जमात-उद-दावा नेताओं के खिलाफ 23 प्राथमिकी सीटीडी पुलिस स्टेशन लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान, फैसलाबाद व सरगोधा में जुलाई 2019 में दर्ज की गई। इनमें सईद और जमात-उद-दावा का एक अन्य प्रमुख आतंकी अब्दुल रहमान मक्की शामिल हैं। सीटीडी ने कहा है कि जमात-उद-दावा गैर-लाभकारी संगठनों और ट्रस्टों के माध्यम से एकत्र किए गए भारी धन से आतंकवाद का फंडिंग कर रहा था।