Apr 21 2025 / 5:34 AM

सुप्रीम कोर्ट ने राफेल मामले में मोदी सरकार को दी क्लीन चिट

नई दिल्ली। राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट से विपक्ष को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज राफेल मामले में केंद्र की मोदी सरकार को क्लीन चिट दे दी है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर दायर पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस सौदे की जांच के आदेश नहीं दिए जा सकते हैं।

न्यायालय ने अपने 14 दिसंबर 2018 के फैसले पर पुर्निवचार करने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। 14 दिसंबर के फैसले में कहा गया था कि 36 राफेल लड़ाकू विमानों को खरीदने में निर्णय निर्धारण की प्रक्रिया पर संदेह करने की कोई बात नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने इस दलील को खारिज कर दिया कि इस सौदे के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने की आवश्यकता है।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, हमने पाया कि पुर्निवचार याचिकाएं सुनवायी योग्य नहीं हैं। पीठ में न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ भी शामिल थे। सुनवाई पूरी करते हुये शीर्ष अदालत ने सौदे के संबंध में विभिन्न मुद्दों पर केंद्र से संप्रभु गारंटी से छूट और समझौते में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण उपबंध का ना होने आदि पर सवाल किए थे।

न्यायमूर्ति जोसेफ ने पहले के सौदे के हवाले से केंद्र से पूछा था कि राफेल पर फ्रांसीसी प्रशासन के साथ अंतर-सरकारी समझौते में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का उपबंध क्यों नहीं है। विधि अधिकारी ने कहा था, अदालत इस तरह के तकनीकी पहलुओं पर फैसला नहीं कर सकती। यह राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। दुनिया की कोई अन्य अदालत ऐसे तर्कों पर रक्षा सौदे की जांच नहीं करेगी।

बता दें, राफेल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रशांत भूषण, पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी ने पुनर्विचार याचिकाएं दायर की थीं। इस मामले में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस केएम जोसेफ की पीठ ने फैसला सुनाया है।

Share With

मध्यप्रदेश