Apr 12 2025 / 11:37 AM

दिल्ली हिंसा: ताहिर हुसैन के खिलाफ हत्या का केस दर्ज, आप ने किया निलंबित

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के उत्तर-पूर्वी हिस्से में तीन दिनों तक हुई भारी हिंसा के बाद अब ऐक्शन शुरू हो गया है। आप पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है। पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 का केस दयालपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। उनके ऊपर हत्या, आगजनी और दंगा फैलाने का आरोप लगाया गया है।

इसके बाद आप ने हुसैन को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया। दोपहर में उसकी बिल्डिंग से पेट्रोल बम, पत्थर, गुलेल और एसिड मिला था। बता दें कि दिल्ली हिंसा में अबतक 38 लोगों की मौत हो चुकी है और 364 लोग घायल हैं। गृह मंत्रालय ने कहा, पिछले 36 घंटे में हिंसा प्रभावित उत्तर पूर्व दिल्ली के किसी भी पुलिस थाने में कोई बड़ी घटना दर्ज नहीं हुई। शुक्रवार को धारा 144 में 10 घंटों के लिए ढील दी जाएगी।

गौरतलब है कि ताहिर हुसैन का विडियो वायरल होने के बाद से ही उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही थी। ताहिर ने खुद को बेकसूर बताते हुए आरोप लगाया था कि कुछ उपद्रवी जबरन उनके घर घुस आए थे। इन दलीलों के बीच उनके घर से पेट्रोल बम, जमाकर रखे गए पत्थर और गुलेल बरामद की गई।

वहीं, आईबी स्टाफ अंकित शर्मा के परिवार ने आरोप लगाया था कि ताहिर से जुड़े लोग ही उनके बेटे को खींचकर ले गए थे और उसके बाद उसका शव घर वापस आया। इन आरोपों के बीच पुलिस ने ताहिर पर दयालपुर थाने में आईपीसी की धारा 302 (मर्डर) के तहत केस दर्ज किया और खजूरी खास स्थित उसकी फैक्ट्री सील कर दी।

ताहिर का विडियो आने के बाद से आप उसका बचाव कर रही थी, लेकिन शाम में पीड़ितों के लिए मुआवजे की घोषणा करते वक्त सीएम अरविंद केजरीवाल ने साफ कह दिया कि अगर मेरी पार्टी का नेता दोषी पाया गया है तो उसे दोगुनी सजा दी जाए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, अगर कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे कड़ी सजा दी जानी चाहिए। अगर आम आदमी पार्टी का कोई दोषी पाया जाता है तो उसे दोगुनी सजा दी जाए। राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए।

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