Jul 06 2025 / 11:09 AM

एमपी में ‘लव जिहाद’ का नया पैटर्न: हिंदू युवतियों को निशाना बना रहे संगठित गिरोह, क्या बेअसर है कानून?

भोपाल, मध्य प्रदेश: मध्य प्रदेश में हिंदू युवतियों और महिलाओं को प्रेम जाल में फंसाकर उनका यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग करने के संगठित मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. ये घटनाएं अब केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि छोटे कस्बों में भी एक ही पैटर्न पर आधारित मामले सामने आ रहे हैं. इन सभी मामलों में आरोपी मुस्लिम और पीड़िताएं हिंदू हैं, जिसके कारण इन घटनाओं को ‘लव जिहाद’ का संगठित रूप दिया जा रहा है. इससे राज्य की सियासत में उबाल आ गया है और कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं.

क्या है नया पैटर्न?

पिछले एक महीने में सामने आए मामलों से पता चलता है कि मुस्लिम युवक हिंदू युवतियों को प्रेम जाल में फंसाते हैं, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और अंतरंग पलों के वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं. पुलिस ने अब तक विभिन्न शहरों से 12 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन इन घटनाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है.

राजधानी भोपाल में सामने आए चौंकाने वाले मामले:

  • धर्म परिवर्तन का दबाव और बेटे के खतने की शर्त: राजधानी भोपाल के कमला नगर थाने में एक 35 वर्षीय तलाकशुदा महिला ने नदीम नामक मुस्लिम युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है. महिला का आरोप है कि नदीम ने शादी का झांसा देकर कई बार उसका रेप किया और बाद में उस पर और उसके 14 वर्षीय बेटे पर इस्लाम कबूल करने और बेटे का खतना करवाने का दबाव डाला. महिला के इनकार करने पर नदीम ने उसके अंतरंग फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी दी. पीड़िता ने यह भी बताया कि नदीम उसे बुर्का पहनने, तिलक न लगाने और गुरुवार का व्रत न रखने का दबाव डालता था.
  • प्राइवेट कॉलेज में ‘रेप और ब्लैकमेलिंग’ गिरोह का खुलासा: भोपाल के बागसेवनिया थाने में फरहान नामक शख्स के खिलाफ एक युवती की शिकायत ने एक बड़े संगठित गिरोह का खुलासा किया है. पुलिस ने फरहान को गिरफ्तार किया और उसके मोबाइल से एक दर्जन से अधिक युवतियों के अश्लील वीडियो मिले, जिनमें वह रेप और मारपीट करता दिख रहा है. अब तक पांच पीड़िताएं सामने आ चुकी हैं और पांच आरोपी—फरहान, साहिल, अली, साद और नबील—को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक आरोपी अबरार अभी भी फरार है.
    • गिरोह का ‘मॉडस ऑपरेंडी’: यह गिरोह खासकर छोटे शहरों या गांवों से भोपाल पढ़ाई के लिए आईं हिंदू युवतियों को निशाना बनाता था. मास्टरमाइंड फरहान युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर रेप करता और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता था. गिरोह के अन्य सदस्य (साहिल, अली, साद, नबील, अबरार और हामिद) भी इसमें शामिल थे. साहिल डांस क्लास चलाता था, जहां वह युवतियों को फंसाकर रेप करता और वीडियो फरहान को भेजता. साद युवतियों को फरहान के कमरे तक लाने-ले जाने का काम करता और उन्हें गांजे का नशा करवाता था. नबील और अबरार रेप के लिए अपना कमरा उपलब्ध कराते थे.
    • कोई पछतावा नहीं, ‘सवाब’ का काम: पुलिस पूछताछ में आरोपी फरहान ने बेशर्मी से कहा कि उसे अपने कृत्यों का कोई पछतावा नहीं है और उसने हिंदू युवतियों के साथ संबंध बनाकर ‘सवाब’ (पुण्य) का काम किया है. उसने यह भी कहा कि अगर उसे पकड़े जाने की जानकारी होती तो वह वीडियो पहले ही वायरल कर देता. इस बयान पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो सवाब की बात करते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि आगे कब्रिस्तान ही मिलता है. उन्होंने जोर देकर कहा कि मध्य प्रदेश में लव जिहाद और लैंड जिहाद को पनपने नहीं दिया जाएगा.
  • नाबालिग भी नहीं सुरक्षित: भोपाल के टीटी नगर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग हिंदू छात्रा के साथ रेप का मामला सामने आया है. जावेद नामक युवक ने नाबालिग को अपने भाई फैजान के घर ले जाकर शाहरुख के पास छोड़ दिया, जिसने उसके साथ कई दिनों तक रेप किया. फैजान की पत्नी जोया और जावेद ने बदनामी का डर दिखाकर पीड़िता को चुप रहने का दबाव डाला. पुलिस ने शाहरुख, जावेद, जोया और फैजान को गिरफ्तार कर लिया है.

प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी लव जिहाद के मामले:

  • सागर में खुद को हिंदू बताकर फंसाया: सागर में फरहान मकरानी ने खुद को हिंदू बताकर एक युवती को प्रेम जाल में फंसाया और बाद में धर्म परिवर्तन का दबाव डाला.
  • छतरपुर में तलाक करवाकर की शादी, फिर किया निकाह: छतरपुर में एक मुस्लिम युवक ने हिंदू बनकर पहले से शादीशुदा महिला का तलाक करवा दिया और हिंदू रीति-रिवाज से शादी की. बाद में अपनी असली पहचान उजागर होने पर उसने निकाह किया और महिला पर मांस खाने और पूजा-पाठ छोड़ने का दबाव डाला.
  • महिला सब-इंस्पेक्टर भी बनी शिकार: रायसेन जिले के मंडीदीप में पदस्थ एक महिला सब-इंस्पेक्टर भी कथित लव जिहाद का शिकार बनी. इश्तिहाक अहमद ने अमन बनकर उससे शादी की, लेकिन दो साल बाद उसकी असली पहचान उजागर हुई.

क्या बेअसर है धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम?

2021 में तत्कालीन शिवराज सरकार ने ‘लव जिहाद’ के मामलों से निपटने के लिए मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम लागू किया था, जिसमें दोषी को 10 साल की सजा और 1 लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है. हालांकि, लगातार सामने आ रहे इन मामलों से सवाल उठ रहा है कि क्या यह कानून प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पा रहा है या आरोपियों में इसका कोई खौफ नहीं है.

इन घटनाओं ने प्रदेश में चिंता का माहौल पैदा कर दिया है और प्रशासन पर ‘लव जिहाद’ के संगठित गिरोहों पर नकेल कसने का भारी दबाव है.

Share With

मध्यप्रदेश