व्यापम घोटाला: दलाल त्यागी को 10 साल, बाकी 30 आरोपियों को 7-7 की सजा

भोपाल। मध्य प्रदेश में 2013 में हुए पुलिस भर्ती घोटाले (व्यापम) में दोषी पाए गए लोगों को सजा सुना दी गई है। दोषी पाए गए 31 लोगों में से 30 को 7-7 की कैद और दलाल प्रदीप कुमार त्यागी को 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। अदालत ने दलाल त्यागी को मुख्य सूत्रधार माना। इन सभी आरोपियों को सीबीआई की विशेष अदालत ने 21 नवंबर को दोषी करार दिया था।
मामले में जिन्हें सजा हुई, उसमें 12 परीक्षार्थी, 12 फर्जी परीक्षार्थी और 7 दलाल शामिल हैं। विशेष जज जस्टिस एसबी साहू ने सजा सुनाने के बाद, सभी आरोपियों को भोपाल सेंट्रल जेल भेज दिया। व्यापमं से जुड़े 150 मामलों में से 14वें केस में सोमवार को फैसला आया, लेकिन पहली बार कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी माना।
वर्ष 2000-12 के बीच पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 55 मामले दायर किए गए, जिनमें परीक्षा देने वाले की जगह किसी और ने परीक्षा दी। 7 जुलाई, 2013 को पहली बार घोटाले का मामला औपचारिक तौर पर सामने आया। इंदौर की क्राइम ब्रांच ने 20 ऐसे लोगों के खिलाफ मामला दायर किया। इन मामलों में परीक्षा देने वाले छात्र की जगह किसी और ने परीक्षा दी। 16 जुलाई, 2013 को घोटाले का मास्टरमाइंड माना जाने वाला जगदीश सागर पुलिस की गिरफ्त में आया।
26 अगस्त, 2013 को व्यापम घोटाले की जांच एसटीएफ को सौंप दी गई। 9 अक्टूबर, 2013 को 3 महीने पहले प्री-मेडिकल टेस्ट की परीक्षा पास करने वाले 345 छात्रों का रिजल्ट रद्द कर दिया गया। 18 दिसंबर, 2013 को मध्य प्रदेश के पूर्व वरिष्ठ शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा पर मुकदमा दर्ज किया गया। 20 दिसंबर, 2013 को तत्कालीन बीजेपी उपाध्यक्ष उमा भारती ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की।
बता दें कि पहले व्यापम का नाम व्यावसायिक परीक्षा मंडल था जिसे अब ‘प्रफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड’ किया जा चुका है। जनवरी, 1970 में व्यापम के सफर की शुरुआत हुई थी। इसे पहले प्री-मेडिकल टेस्ट बोर्ड के नाम से जाना जाता था। इसका गठन मेडिकल परीक्षाओं का आयोजन करने के लिए किया गया था।